- पर्यटन गांव मड़ला में देशी और विदेशी पर्यटकों का हो रहा जमावड़ा
- वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
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पन्ना टाइगर रिज़र्व के जंगल में वनराज का दीदार करते पर्यटक ( फ़ाइल फोटो ) |
पन्ना। मंदिरों के शहर पन्ना सहित आस-पास स्थित प्राकृतिक मनोरम स्थलों में नये साल का जश्न बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल भी ज्यादातर लोगों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर नये वर्ष का जश्न अनूठे अंदाज में मनाने की तैयारी की है। जिले के पर्यटन गांव मड़ला में तो देशी व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा हो रहा है। यहां के पर्यटन विकास निगम के होटल जंगल कैम्प सहित अन्य सभी रिसोर्ट पर्यटकों से फुल हो चुके हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच नए साल का जश्न मनाने की लोगों में बढ़ती अभिरुचि को देखते हुए प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत आदेश जारी कर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर जोन तथा चिन्हित ईको सेंसेटिव जोन के अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र तथा इनकी सीमा के समीप तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंधात्मक आदेश 30 दिसम्बर 2024 की रात्रि 8 बजे से 5 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा, जिसके तहत निर्धारित क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टी.वी., एलसीडी या चलित वाहन आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा प्रतिबंधित अवधि में उक्त क्षेत्र में सड़क, जंगल एवं नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि, उपद्रव, पार्टी, शराब पीकर गाड़ी चलाने, दस से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पाए जाने या किसी भी प्रकार की गतिविधि, जिससे आमजन एवं सैलानियों को असुविधा अथवा समस्या उत्पन्न हो या वन्य प्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। साथ ही किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नव वर्ष पर वन्य प्राणी क्षेत्र के समीप स्थित होटल, लॉज एवं रिसोर्ट में नव वर्ष का पर्व मनाए जाने तथा इस दौरान कानून व शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान की रोकथाम के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किया गया है।
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