- चाइनीज मांझा का उपयोग पतंग उड़ाने में किया जाता है, जिससे पतंग उड़ाते समय किसी व्यक्ति के गले में गंभीर चोट लगने, पशु-पक्षियों के घायल होने अथवा मृत्यु होने की पूर्ण संभावना रहती है। जिससे मानव जीवन एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का अवैध विक्रय करने वाले आरोपी पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाई की है। आरोपी के कब्जे से 07 चकरी चाइनीज मांझा जप्त हुआ है।
पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा मानव जीवन एवं पशु-पक्षियों के जीवन को संकट में डालने वाली नायलॉन डोर तथा शासन द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के विरुद्ध जनजागरूकता हेतु हरसंभव प्रयास करने के साथ ही इनके क्रय-विक्रय एवं उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी कोतवाली निरी. रोहित मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के विरुद्ध कार्यवाई की गई।
आज मंगलवार 06 जनवरी को थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सुमित लखेरा नामक व्यक्ति किशोर जी मंदिर के सामने चाइनीज मांझा बेच रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर देखा गया कि मंदिर के सामने एक व्यक्ति कार्टून में चाइनीज मांझा रखकर विक्रय कर रहा है।
आरोपी से चाइनीज मांझा विक्रय संबंधी लाइसेंस/अनुमति पत्र पूछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कार्टून की तलाशी लेने पर उसमें धागे नुमा चाइनीज मांझा की कुल 07 चकरी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 हजार रुपये है। जांच करने पर उक्त मांझा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा होना पाया गया।
चाइनीज मांझा का उपयोग पतंग उड़ाने में किया जाता है, जिससे पतंग उड़ाते समय किसी व्यक्ति के गले में गंभीर चोट लगने, पशु-पक्षियों के घायल होने अथवा मृत्यु होने की पूर्ण संभावना रहती है। जिससे मानव जीवन एवं सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। उक्त कृत्य के कारण आरोपी द्वारा धारा 125 बी.एन.एस. का अपराध घटित किया जाना पाए जाने पर आरोपी के कब्जे से एक कार्टून में रखी 07 चकरी चाइनीज मांझा जप्त कर पुलिस कब्जे में ली गई एवं आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
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