- पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए गतिविधियों को दी गई सशर्त छूट
- शर्तो के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध की जायेगी कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा। |
पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा द्वारा जिले में धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुये कुछ गतिविधियों को सशर्त प्रारंभ करने की छूट दी गयी है। अब घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुंह को ढककर अथवा मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य होगा। उपयोग किए जा रहे कपडे या मास्क का सही ढंग से साबुन से धोना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यताः पालन करना होगा। इन शर्तो के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
संशोधित आदेश के अनुसार सभी तरह की शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, हॉवी क्लासेस पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी। केवल ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो ऑनलाईन अध्ययन स्थानीय चौनल दूरदर्शन या अन्य शैक्षणिक चौनलों से शैक्षणिक कार्य करा सकेंगे। जिले में कृषि एवं कृषि से संबंधित धान, दाल, मिलिंग, उद्योग, पशुपालन से जुडी समस्त गतिविधियां, कृषि कार्य, पशुपालन, दुग्ध विक्रय, परिवहन तथा गौशाला का संचालन चालू रहेगा। सभी तरह के शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्लीनिक एवं प्रयोगशाला संचालित हो सकेंगी। आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, वन, कोषालय, आयुष चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, डाक सेवा, खाद्य, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश जल निगम, मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सहित समस्त विभागों के सामाजिक न्याय से जुडे संस्थान, कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कृषि उपातों की खरीदी, कृषि उपार्जन में लगी संस्थाएं प्रतिबंध से पूर्णता मुक्त रहेंगी। परन्तु विभागों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी।
व्यवसायिक गतिविधियों में किराना, पशु आहार, आटा चक्की, कृषि मशीनरी स्प्रेयर पार्ट, कृषि मशीनरी मरम्मत के लिए रिपेयरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी संबंधित कस्टम हेयरिंग सेंटर, खाद, बीज, उर्वरकध्कीटनाशक विक्रय की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिवेलरी की सुविधा निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इसी प्रकार बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंकिंग कारस्पोेंडेट, बीमा कम्पनी कार्यालय, मीडिया, कोरियर, ईकमर्स, गैस एजेन्सी, पेट्रोल पम्प, कोरियर सेवाएं, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध केन्द्र संचालित हो सकेंगे। स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इलेक्ट्रिशियन, प्लामबर, मोटर मैकेनिक एवं पंखा, कूलर, गैस रिपेरिंग से संबंधित स्वरोजगारी घर पहुंच सेवा दे सकेंगे। दूध विक्रेता प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूध का विक्रय करने के साथ शाम के समय दूध की होम डिलेवरी 5 बजे से 7 बजे तक की जा सकेगी। फल, सब्जी, हाथ ठेला द्वारा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक फेरी लगाकर विक्रय कर सकेंगे। फसलों का उपार्जन कार्य विभिन्न कृषि मंडियों में किया जा सकेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रतिदिन निर्बाध रूप से खुल सकेंगी।
जिले के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के काम, खनन कार्य, क्रेसर, ईट भट्टा, ग्रामीण सडक निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, पेयजल प्रोजेक्ट आदि को सोशल डिस्टेंसिंग एवं चेहरे पर कपडा, मास्क बांधने की शर्त के साथ संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर संचालित किए जाएंगे। इन कार्यो में जिले के अन्तर्गत जिले के बाहर से अतिआवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान लोगों की लाने की आवश्यकता होने की स्थिति में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
राज्य सरकार के नियमों के तहत आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत गतिविधियां एवं वन क्षेत्र में वनीकरण, पौध रोपण तथा उससे संबंधित श्रममूलक कार्य किए जा सकेंगे। समस्त प्रकार की मीडिया को मीडिया से संबंधित कार्य निर्बाध रूप से करने की स्वतंत्रता होगी। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर पूर्णतः रोक लगाई जाती है। समस्त प्रकार की छूट प्राप्त गतिविधियों में संबंधित छूट प्राप्त व्यक्ति, संस्था, अधिकारी, कर्मचारी, दुकानदार की यह व्यक्तिगत जबावदेही होगी कि वह कोरोना संक्रमण न फैले इस हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करतेध्कराते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी के मापदण्ड का पालन करेगाध्करवाएगा। उल्लंघन की दशा में संबंधित स्वयं जिम्मेवार होगा।
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते है या ऐसा व्यक्ति जो विदेश यात्रा कर लौटा है वह अपना सम्पूर्ण पता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना को उपलब्ध कराएगा एवं वह इस दौरान किस किस के सम्पर्क में आया है इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। चिकित्सा अधिकारी द्वारा एि गए निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा। इस दौरान स्वयं को होम क्वारेन्टाईन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के सम्पर्क में नही आएगा अथवा चिकित्सकों द्वारा प्रदाय निर्देश का अक्षरसः पालन करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह चेकपोस्ट अथा अन्य किसी स्थान पर शासकीय अमले को, चिकित्सीय जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध होगा। चिकित्सीय अमले द्वारा होम क्वारेन्टाईन में अथवा शासकीय भवन में स्थिति कोरोन्टाईन सेंटर में रहने के निर्देश दिए जाने पर संबंधित व्यक्तिध्व्यक्तियों के समूहध्परिवार को उसका पालन करना अनिवार्य रहेगा। किसी के द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकरने पर प्रतिबंध रहेगा। होम कोरोन्टाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाए जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
अपंजीकृत डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टर, झाडफूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने, अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। बगैर अनुमति के किसी को भी ठहराने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य और औषधी प्रशासन के अधिकारी रोस्टर क्रम में खाद्य पदार्थो एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली सामग्री की कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण रखने के साथ प्रचुर मात्रा में सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
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