- जाँच बढ़ने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में होने लगा इजाफा
- दो पुलिस कर्मी सहित बैंक कर्मचारी भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव
जिले के अजयगढ़ में कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित इलाके का द्रश्य। |
अरुणसिंह, पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। शनिवार 4 जुलाई को एक साथ 11 पॉजिटिव मरीजों के मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या आधा सैकड़ा के पार पहुँच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एल.के.तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अजयगढ तहसील के विश्रामगंज में दो कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। विश्रामगंज के तीन वाहन चालक भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। इनमें एक झारखण्ड से एवं दूसरा व्यक्ति गुजरात के अहमदाबाद से आया था। कान्टेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले दो पुलिस कर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं। यह पुलिस कर्मी स्क्रीनिंग कार्य में सहयोग कर रहे थे। नगर पंचायत अजयगढ के दो सफाई कर्मचारी पॉजिटिव पाये गये हैं। शाहनगर विकासखण्ड में एक बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह कर्मचारी कटनी से प्रतिदिन शाहनगर अपडाउन करता था। इस प्रकार स्क्रीनिंग सेंटर में सहयोगी के रूप में कार्य करने वाला एक कर्मचारी भी पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों का स्वास्थ्य स्थिर है। जिन क्षेत्रों से यह व्यक्ति पाये गये हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित कर कान्टेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। इन सभी के प्रथम सम्पर्क वाले व्यक्तियों की पहचान की कार्यवाही की जा रही हैै।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 04 जुलाई को 11 पॉजिटिव सैम्पल पाये गये हैं, इनमें 10 सागर लैब एवं एक पन्ना लैब के हैं। आज दिनांक को 199 की जांच की जा चुकी है। अब तक 1347 सैम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आज एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया गया है, इस तरह अब तक जिले में 33 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में कुल 16 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। इनमें 10 जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में तथा 6 लोगों का उपचार अजयगढ के कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। जिले के कोविड केयर सेंटरों में संदिग्ध 52 व्यक्तियों को रखा गया है। आपने बताया कि जिले में 21 कान्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित हैं। जिले में कुल होम क्वारेंटाइन 1552 व्यक्तियों को किया गया है।
अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाना अपराध : कलेक्टर
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट से सारी दुनिया के साथ हम सब भी जूझ रहे हैं। जिसके चलते जिले में धारा 144 लागू की गयी है। आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी छूट भी दी गयी है, जिसका लाभ सभी लोग उठा रहे हैं। सभी से अपेक्षा की जाती है कि दी गयी छूट का लाभ उठाएं किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकें। यह भ्रामक जानकारियां लोग स्वयं अथवा सोशल मीडिया, वाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम आदि माध्यमों से भी फैला सकते हैं। इनसे सावधान रहते हुए इसकी जानकारी तत्काल प्रशासनिक अमले अथवा पुलिस को दें। जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।कोविड-19 रोकथाम के उपाय अपनाना अनिवार्य
कोविड-19 विश्व महामारी घोषित होने के साथ प्रदेश को कोविड-19 संक्रमित घोषित किया गया। उसी दिन से जिले में कोविड-19 रोकथाम के उपाय प्रभावी रूप से लागू किये गये हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के लोगों से अपील की गयी है कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के उपाय अनिवार्य रूप से अपनायें। उन्होंने कहा कि जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों, परिवहन के दौरान फेस कव्हर पहनना अनिवार्य है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तियों के बीच 6 फिट की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही दी जायेगी। सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होना कोई भी आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लोगों को बार-बार साबुन से हांथ धोना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्य स्थलों, सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजर एवं हांथ धोने की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।सर्वे दल द्वारा पूछी जा रही जानकारी अवश्य बतायें
जिले में एक जुलाई से किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले में सर्वे दलों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आपके यहां जानकारी प्राप्त करने के लिए आने वाले सर्वे दलों को आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करायें। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी स्वयं के साथ लोक कल्याण से जुडी हो। सार्वजनिक हित से जुडी जानकारी छिपाना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने यह भी कहा है कि आपके आस पडोस, नगर में कोई भी प्रवासी व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी भी सर्वे दल को दें। इसके अलावा हेल्पलाईन नम्बर 9425383728 पर जानकारी देकर जिला प्रशासन का सहयोग करें।00000
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