- रथयात्रा के दौरान दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक मार्ग में आवागमन पर रहेगी रोक
- मंदिरों के आस-पास हाट बाजार, मेला तथा भण्डारा का आयोजन भी पूर्णत: प्रतिबंधित
- जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर पन्ना ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये नवीन आदेश
पन्ना में निकलने वाली ऐतिहासिक रथयात्रा समारोह का द्रश्य। ( फाइल फोटो ) |
।। अरुण सिंह ।।
पन्ना। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पन्ना शहर में हर साल आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रथयात्रा समारोह में कोरोना के प्रतिबंधों का साया रहेगा। राजसी ठाटबाट के साथ निकलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की बारात में बाराती शामिल नहीं हो पायेंगे। रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ पर रोक लगाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्रा ने धारा 144 के अंतर्गत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। ऐसी स्थिति में अब रथयात्रा के दौरान न तो भीड़ जुड़ सकेगी और न ही मंदिरों के आस-पास हाट बाजार, मेला तथा भण्डारा का आयोजन हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि देश की तीन सबसे पुरानी व बड़ी रथयात्राओं में पन्ना की रथयात्रा भी शामिल है। ओडि़शा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहां आयोजित होने वाले इस भव्य धार्मिक समारोह में राजशी ठाट-बाट और वैभव की झलक देखने को मिलती है । रथयात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी की एक झलक पाने समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुँचते रहे हैं । लेकिन कोरोना प्रतिबंधों के चलते यह दुर्लभ और भव्य नजारा देखने को नहीं मिलेगा। पन्ना जिले के इस सबसे बड़े धार्मिक समारोह के दरम्यान यहां की अद्भुत और निराली छटा को देखने तथा भगवान जगन्नाथ स्वामी की एक झलक पाने के लिए समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। लेकिन प्रतिबंधों के चलते उन्हें इस सौभाग्य से वंचित होना पड़ेगा। मालुम हो कि पन्ना की यह ऐतिहासिक रथयात्रा लगभग 168 वर्ष पूर्व तत्कालीन पन्ना नरेश महाराजा किशोर सिंह द्वारा शुरू कराई गई थी, जो परम्परानुसार अनवरत् जारी है। इस वर्ष रथयात्रा 12 जुलाई को शाम 6:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ जगन्नाथ स्वामी मन्दिर से निकलेगी।
रथयात्रा समारोह के सम्बन्ध में मिली अधिकृत जानकारी के मुताबिक जिले में प्रतिवर्ष मनायें जाने वाले श्री जगदीश स्वामी रथयात्रा महोत्सव को परम्परागत तरीके से संपन्न कराने के लिये जिला स्तरीय शांति समिति एवं जिला स्तरीय कोरोना संकट प्रबंधन समूह के सदस्यों से चर्चा के अनुसार जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत नवीन आदेश जारी किये हैं। यह महोत्सब 12 जुलाई से 21 जुलाई 2021 के मध्य आयेाजित किया जायेगा। परम्परागत तरीके से रथयात्रा निकाली जायेगी एवं निर्धारित स्थानों पर विश्राम के लिये रखी जायेगी। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये जिले में धारा 144 के अंतर्गत "जनता कर्फ्यू" प्रभावशील है। रथयात्रा एवं विश्राम स्थलों में बड़ी संख्या में जनमानस एकत्र होता है ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित होना संभावित है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी पूर्व आदेशों की निरन्तरता में नवीन आदेश जारी किया गया है।
श्री जगदीश स्वामी रथयात्रा शुभारम्भ 12 जुलाई को श्री जगदीश स्वामी मंदिर से लखूरन बाग, 13 जुलाई को लखूरन बाग से चौपरा तक, 14 जुलाई को चौपरा से जनकपुर मंदिर तक पहुंचेगी। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के उपरान्त 18 जुलाई को जनकपुर मंदिर से प्रस्थान कर चौपरा पहुंच कर विश्राम, 19 जुलाई को चौपरा से लखूरन बाग विश्राम तथा 20 जुलाई को लखूरन बाग से जगदीश स्वामी मंदिर तक परम्परागत तरीके से रथयात्रा का आयोजन होगा। रथयात्रा शुभारम्भ से रथयात्रा समाप्ति तक संबंधित तिथियों में दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक आम जनता का आवागमन, पैदल तथा वाहन प्रतिबंधित रहेगा। रथयात्रा के दौरान विशेष क्षेत्र में 10 जुलाई से 21 जुलाई तक रथयात्रा मार्गो, विश्राम स्थल एवं संबंधित मंदिरों के आस-पास दोपहर 2 बजे से रथयात्रा मार्ग के दोनो तरफ व्यवसायीक प्रतिष्ठान एवं समस्त तरह की दुकाने बंद रहेंगी। इन स्थानों में आम जनता का भीड़ के रूप में एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में उपरोक्त स्थानों पर हाट बाजार, मेला, भण्डारा एवं हांथ ठेला लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
रथयात्रा संचालन में पूर्व अनुमति प्राप्त व्यक्ति शामिल होंगे सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश के साथ पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
रथयात्रा महोत्सव में कानून व्यवस्था बनायें रखने सौंपे गये दायित्व
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा द्वारा श्री जगदीश स्वामी रथयात्रा महोत्सव 12 जुलाई से 21 जुलाई तक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है। सत्यनारायण दर्रो अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एंव बहादुर सिंह वारीबा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को 12 जुलाई श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर बड़ा दिवाला से रथयात्रा प्रारम्भ होकर लखूरन बाग तक की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेश प्रजापति उप पुलिस अधीक्षक एवं सुधीरसिंह तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को तीनों रथों की सुरक्षा बनाये रखने का दायित्व सौंपा गया है।
अरविन्द कुजूर थाना प्रभारी अजयगढ़ एवं पी.एन. सिंह तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पन्ना को रथयात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर से तीनों रथों के आगे 1-4 के बल के साथ रह कर सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। सुधीन कुमार नेगी थाना प्रभारी धमरपुर एवं धीरज गौतम नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अजयगढ़ को मध्य रथ के आगे 1-4 के बल के साथ कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे। डी.के. सिंह थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर एवं राकेश प्रजापति नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पन्ना तीसरे रथ के आगे 1-4 के बल के साथ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुशील कुमार तौमर अधीक्षक भू -अभिलेख एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा गोविन्द सिंह सहायक उपनिरीक्षक श्री जगदीश स्वामी मंदिर जनकपुर में अन्दर एवं बाहर कानून व्यवस्था संभालेंगे। श्रीमती ममता मिश्रा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रैपुरा तथा श्री निरंकार सिंह परिहार चौकी प्रभारी सिविल लाईन रथों के विश्राम स्थल लखूरन बाग व चौपरा में कानून व्यवस्था संभालेंगे।
इसी प्रकार अभिषेक गौतम उपपुलिस अधीक्षक अजाक पन्ना तथा सुश्री संध्या अग्रवाल तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सिमरिया कस्वा सिमरिया में निकलने वाली रथयात्रा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। सुश्री रचना शर्मा अनुविभागीय मजिस्ट्रेट पवई, सुश्री दीपा चतुर्वेदी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा सुदामा प्रसाद थाना प्रभारी पवई तहसील पवई में निकलने वाली रथयात्रा में कानून व्यवस्था बनायें रखने के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
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