Saturday, March 16, 2024

खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को होगा मतदान

  • 19 लाख 94 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग
  • 2 हजार 293 मतदान केन्द्रों पर मतदान, 4 जून को होगी मतगणना 

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार पत्रकारों को जानकारी देते हुए। 

पन्ना। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत खजुराहो संसदीय क्षेत्र के आठ विधानसभा क्षेत्रों के 19 लाख 94 हजार 330 मतदाता 2 हजार 293 मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन संपन्न होगा, जबकि मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी। लोकसभा क्षेत्र खजुराहो में पन्ना जिले की सभी तीन विधानसभा और कटनी एवं छतरपुर जिले की क्रमशः 03 एवं 02 विधानसभा शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के उपरांत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई प्रेस वार्ता में उक्ताशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि में सभी राजनैतिक दलों और लोकसेवकों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। 

आदर्श आचरण संहिता के तहत समस्त अयुद्ध लाइसेंस अधिनियम के तहत निरस्त माने जाएंगे। कोलाहल अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। सराय अधिनियम, मुद्रक एवं प्रकाशकों से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व संबंधी अधिनियम 1951 की धारा 127-क का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन संपन्न कराने के दृष्टिगत की गई आवश्यक तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही मतदान एवं मतगणना दिवस की व्यवस्थाओं सहित विभिन्न टीम व दलों के गठन, ईव्हीएम की उपलब्धता, मतदान दल, निर्वाचन प्रशिक्षण, दिव्यांग मतदाताओं एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को होम वोटिंग की सुविधा इत्यादि की जानकारी भी दी।

पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा प्रबंधन किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा किए जाएंगे। 

जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी संघ प्रिय ने बताया कि जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के जरिए मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। गत चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों और क्षेत्रों में भी मतदाता जागरूकता की विशेष गतिविधियों के साथ लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।  

28 मार्च से लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को संपन्न होगा। इसके लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। इसी दिन से अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित है, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन की संवीक्षा होगी। अभ्यर्थी द्वारा 8 अप्रैल तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिया जा सकेगा। मतगणना 4 जून को संपन्न कराई जाएगी।

कलेक्टर ने शासकीय सेवकों के अवकाश पर लगाया प्रतिबंध



कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा और आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के फलस्वरूप सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्याय विभाग के अतिरिक्त जिले के सभी कार्यालय प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बगैर मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे और न ही किसी प्रकार का अवकाश लेंगे। तृतीय श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति संबंधी आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा जिले से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बगैर संबंधित को भारमुक्त करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के उपरांत ही सभी प्रकार के शासकीय सेवकों के चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। एकल चिकित्सक का प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेखित है कि आदेश जारी होने के पूर्व से शासकीय सेवक के मेडिकल अवकाश पर रहने पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अस्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और कार्यालय प्रमुख के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वीकृति उपरांत ही अवकाश मान्य किया जाएगा। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सभी चिकित्सकों से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में हिन्दी में यह लेख करना भी जरूरी है कि संबंधित शासकीय सेवक अस्वस्थता के आधार पर पूर्ण अवकाश की पात्रता रखता है अथवा निर्वाचन के किस तरह का कार्य करने योग्य है। कार्यालय प्रमुख को मेडिकल अवकाश की अनुशंसा के साथ यह भी प्रतिवेदित करना जरूरी होगा कि पूर्व में संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के समय कब-कब मेडिकल अवकाश लिया गया है। सभी मेडिकल अवकाश के प्रकरण कार्यालय प्रमुख के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें कार्यालय प्रमुख यह प्रतिवेदन भी देंगे कि इसके पूर्व के निर्वाचन ड्यूटी में संबंधित लोकसेवक ने कब-कब मेडिकल अवकाश लिया है तथा अन्य विभागीय कार्य के लिए संबंधित लोकसेवक कैसे कर्तव्य पर उपस्थित रहते हैं।

शिक्षा विभाग के शैक्षणिक अवकाश के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही जिला निर्वाचन कार्यालय भेजे जाएंगे। किसी भी शासकीय सेवक का आवेदन कार्यालय प्रमुख या नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के बिना जिला निर्वाचन कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुखों को अवकाश दिवस में भी ई-मेल, डाक प्रेषण एवं प्राप्त करने की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उक्तादेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है और लोकसभा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगा।

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