Monday, March 30, 2020

पन्ना जिले में पहुँचे ढाई हजार से अधिक प्रवासी मजदूर

  •  प्रशासन द्वारा की गई  भोजन, आवास, स्क्रीनिंग व परिवहन की व्यवस्था
  •  सामान्य पाये जाने वाले श्रमिकों को पहुँचाया जायेगा उनके गृहग्राम


बाहर से आये प्रवासी मजदूरों को पन्ना स्थित छात्रावास में ठहराने की व्यवस्था का द्रश्य। 

अरुण सिंह,पन्ना । राज्य को कोरोना वायरस संक्रमण रोग घोषित किए जाने के उपरांत देश में लॉकडाउन होने के उपरांत अन्य राज्यों एवं जिलों में फंसे श्रमिकों के जिले में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर से आने वाले इन मजदूरों का पंजीकरण कर स्क्रीनिंग करने के साथ उन्हें जिला मुख्यालय पर भोजन एवं आवास की व्यवस्था की गई है। सभी श्रमिकों को उनके तहसील क्षेत्र भेजने के लिए 11 वाहन भी लगाये गये हैं। इन सभी श्रमिकों को जिले में स्थापित 40 छात्रावासों में रूकने की व्यवस्था की गयी है। अब तक जिले में  लगभग ढाई हजार श्रमिक  पहुंच चुके हैं।
कलेक्टर  कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक श्रमिक का पंजीयन के दौरान उनकी सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के साथ विशेष तौर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। जिन श्रमिकों को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द आदि  की शिकायत है, उनकी पूरी जानकारी दर्ज की जा रही है। इन सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग के दल द्वारा की जा रही है। स्क्रीनिंग के उपरांत कोई भी श्रमिक संदेस्पद श्रेणी में आता है उसे आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गयी है। आने वाले श्रमिकों को उनके क्षेत्र में पहुंचाकर निकटतम छात्रावासों में  रखने की भी व्यवस्था की गयी है।
यह व्यवस्था शाहनगर, रैपुरा, पवई, कलेही, मोहन्द्रा, कुवंरपुरा, बनौली (सिमरिया तहसील), सिंगवारा, अमानगंज, सुनवानीकला, सलेहा, कल्दा, गुनौर, बिलधाडी, सरवारा, खोरा, अजयगढ, बरियारपुर, नरदहा, पन्ना नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 15 छात्रावासों एवं बडागांव देवेन्द्रनगर में  की गयी है। इन सभी श्रमिकों को अस्थाई आवास में रहने तक भोजन एवं उपचार की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि सामान्य पाये जाने वाले श्रमिकों को उनके गृहग्राम तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

अधिक मूल्य पर सामग्री बेंचने वालों पर होगी कार्यवाही- कलेक्टर

प्रदेश को कोरोना वायरस संक्रमित घोषित किए जाने के उपरांत देश में लागू किए गए लॉकडाउन के साथ प्रदेश में भी लॉकडाउन किया गया है। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोककर मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके। इस अवधि में अतिआवश्यक उपभोक्ता सामग्री एवं जीवन रक्षक वस्तुओं के क्रय-विक्रय को छूट प्रदान की गयी हैै। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी आवश्यक सामग्री उपभोक्ताओं को बेंची जा रही है वह उच्च गुणवत्तायुक्त होना चाहिए। कोई भी सामग्री निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर न बेंची जाए। किसी भी व्यापारी के यहां कम गुणवत्ता व अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय होते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रवासी श्रमिकों की भोजन और आवास की करें व्यवस्था 


मजदूरों को उनके गृहग्राम भेजने हेतु बसों की व्यवस्था। 
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं पादेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पन्ना कर्मवीर शर्मा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधिनियम की धारा 26 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जो भी गरीब, निराश्रित एवं प्रवासी श्रमिक इत्यादि जिस जगह पर रह रहे हैं उनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था उसी स्थान पर की जाए। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा की जाएगी। इस व्यवस्था के लिए नगरीय निकाय निकाय की निधि से तथा ग्राम पंचायतें पंच परमेश्वर राशि तथा तदर्थ समिति के फण्ड से करेंगी। इस कार्य के लिए यथासंभव समाज सेवियों, दानदाताओं से सहयोग प्राप्त किया जाए। यह जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की होगी। यह कार्य ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव, आंगनवाडी एवं ग्राम रक्षा समितियों के माध्यम से कराया जाना है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में मण्डी सचिवों एवं व्यापारियों से चर्चा कर उपयुक्त अनाज की व्यवस्था करेंगे। जो भी व्यक्ति बाहर से आया है उसे अनिवार्य रूप से 14 दिनों की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकाल का पालन करते हुए होम क्वारेंटाइन स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर रखा जाए। जिन स्थानों पर संख्या अधिक है वहां निकटतम शासकीय भवन, स्कूल, हास्टल आदि में पुनर्वास शिविर स्थापित किये जायें । इनमें रूकने एवं भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यह उत्तरदायित्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस का होगा। यह भी आदेशित किया गया है कि उद्योगों, दुकानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रकार के नियोक्ता अपने श्रमिकों को नियत तिथि पर बिना किसी कटौती के लॉकडाउन अवधि तक पारश्रमिक अनिवार्यता भुगतान करेंगे। इसी प्रकार ऐसे प्रतिष्ठानों में बाहर से आए हुए श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था प्रतिष्ठान के मालिक को करनी होगी। इन निर्देशों का कडाई से पालन कराना श्रम विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिला प्रबंधक मार्कफेड एवं संबंधित विभागों की होगी।
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