- कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी
- प्रत्येक सप्ताह में रविवार के दिन यथावत रहेगा लॉकडाउन
अरुण सिंह,पन्ना। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, लोक स्वास्थ्य एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे। इस आदेश के तहत जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी धार्मिक कार्यध्त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नही किया जाएगा। कोई भी धार्मिक जुलूस या रैली नही निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि की स्थापना नही की जाएगी। सभी संबंधितों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अपने घरों में पूजाध्उपासना करें। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करते हुए एक समय में 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठे न हों। उपासना स्थलों में फेस कव्हर, सोशल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन किया जाए। विवाह समारोहों में 20 मेहमानों से अधिक शामिल नही हो सकेंगे। इनमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार अन्य पारिवारिक कार्यक्रम जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे। इस आदेश की अवहेलना करने वालों की जानकारी कन्ट्रोल रूम, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को दी जा सकती है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। पन्ना जिले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक सप्ताह में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसमें शासकीय कर्मचारी एवं शासकीय कार्य तथा कोरोना नियंत्रण में लगे लोगों को मुक्त रखा गया है। मेडिकल इमरजेन्सी एवं दूध की दुकानों को छोडकर समस्त दुकानें व्यापारिकध्व्यवसायिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक लागू रहेगा। इसमें मेडिकल इमरजेन्सी को छोडकर बिना अनुमति बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
शासकीय या निजी संस्था में कोविड पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा दुकानों एवं हेयर कटिंग सैलून के लिए जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा जारी किए गए इस प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन न करने वालों यथा शादी विवाह (20), निजी कार्यक्रम (10), अन्त्येष्टि कार्यक्रम (20) में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 एवं अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माने सहित दण्ड की कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य, केन्द्र सरकार तथा निजी कार्यालयोंध्निजी प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय जब तक अन्यथा स्थिति निर्मित नही होती सामान्य रूप से खोले जाएंगे। बारिश के मौसम में नदी, नाले, वाटरफॉल और जहां पर अत्याधिक बारिश में दुर्घटना की संभावना है वह क्षेत्र प्रतिबंधित रहेंगे।
यह आदेश पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही होने से अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का प्रचार-प्रसार सभी विभाग अपने संसाधनों से सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की अवहेलना करने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जारी होने के दिनांक से 15 सितंबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
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