- मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में गुनौर तहसील के गांव झुमटा में बोरवेल से आग निकलने की घटना कौतूहल का विषय बनी हुई है। यहां एक दर्जन से अधिक बोरवेल में ज्वलनशील गैस निकल रही है। गांव में आज ओएनजीसी देहरादून के विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी।
झुमटा गाँव में पहुंचे अधिकारियों से अपनी समस्या बताते ग्रामवासी। |
।। अरुण सिंह ।।
प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर दूर पन्ना जिले के झुमटा गांव में एक पखवाड़े पूर्व शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में पानी के लिए बोर कराया जा रहा था, बोर के दौरान ही ज्वलनशील गैस निकलने पर आग भड़क उठी जिसकी चपेट में बोरिंग मशीन भी आ गई। झुमटा गांव के शिव नरेश त्रिपाठी (48 वर्ष) ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने रेत व पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। घटना की खबर मिलने पर प्रशासन द्वारा हीरा खनन परियोजना (एनएमडीसी) व सतना से फायर ब्रिगेड बुलाई तब जाकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बोरिंग मशीन को जेसीबी से खींच कर वहां से दूर ले जाया गया। पन्ना जिला प्रशासन ने उसी समय ओएनजीसी देहरादून की टीम बुलाई, जिन्होंने गैस एवं पानी का परीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से बोर में एक बड़ी चिमनी फिट कर दी थी। इस चिमनी के ऊपरी भाग से अभी भी आग की लपटें निकल रही हैं।
माध्यमिक शाला झुमटा जहाँ बोर में आग भड़की है। |
बोर में चिमनी लगाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद झुमटा गांव के अन्य दूसरे बोरवेलों से भी ज्वलनशील गैस निकलने लगी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मचने के साथ भय का माहौल निर्मित हो गया। झुमटा गांव में कई बोरवेलों से गैस रिसाव तथा दूसरे बोरवेलों में भी आग लगने की जानकारी मिलने पर पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा व पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना दल बल के साथ शनिवार 6 नवंबर को गांव में पहुंचकर चौपाल लगाई। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि गांव में जिन-जिन बोर से गैस निकल रही है, उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखें तथा ज्वलनशील वस्तु बोर के पास न ले जाएं। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बताया कि मामले को लेकर उच्च स्तरीय बात चल रही है। ओएनजीसी की टीम सोमवार 8 नवंबर को झुमटा गांव में दुबारा पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जितने भी बोर हैं सभी का सर्वे कराया जाएगा। जिन बोर से गैस का रिसाव हो रहा है वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।
झुमटा गांव में हैं आधा सैकड़ा से अधिक बोर
जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 35 किलोमीटर दूर गुनौर तहसील के झुमटा गांव में आधा सैकड़ा से अधिक बोर हैं। तकरीबन ढाई हजार की आबादी वाले इस गांव में एक दर्जन से भी अधिक बोरवेलों से ज्वलनशील गैस निकल रही है। शिव नारायण त्रिपाठी ने बताया कि उनके घर में स्थित बोर से भी गैस का रिसाव हो रहा है तथा इसमें आग भी भड़क चुकी है। गीले बोरे आदि डालकर किसी तरह आग बुझाई गई है। श्री त्रिपाठी बताते हैं कि उनके अलावा गांव के राम शिरोमणि त्रिपाठी, रामगोपाल त्रिपाठी, किशोरी लाल त्रिपाठी, मुन्ना पटेल, लखन लाल पटेल तथा मंगलिया कुम्हार सहित अन्य कई लोगों के बोर से गैस का रिसाव हो रहा है। वे आगे बताते हैं कि रिसने वाली गैस से दुर्गंध आती है, जिससे गले में खरास, सिर भारी व सीने में दर्द होता है। दूर जाने पर कुछ देर में अपने आप ठीक लगने लगता है। कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप करके प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी।
बोरवेल में आग भड़कने के बाद से बंद है स्कूल
झुमटा गांव के माध्यमिक शाला जहां बोरवेल से अभी भी आग निकल रही है, वह बंद है। जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना कमल सिंह कुशवाह ने बताया कि गांव के नजदीकी विद्यालय में यहां के बच्चों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। माध्यमिक शाला झुमटा में पढ़ने वाले बच्चों को पास के गांव पाली स्थित माध्यमिक शाला में जाने को कहा गया है। यह शाला झुमटा गांव की शाला से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है।
शिव नरेश त्रिपाठी बताते हैं कि माध्यमिक शाला झुमटा में जो बोर हुआ है वह 580 फीट गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं निकला। गांव का कोई भी बोर इतना गहरा नहीं है। श्री त्रिपाठी बताते हैं कि शाला परिसर में जब बोरिंग मशीन से बोर खोदना शुरू हुआ तो पहले लाल मिट्टी निकली, फिर सफेद चूना की तरह निकला और इसके बाद काला कोयला निकलता रहा। पानी न निकलने पर खुदाई जब जारी रही तो 580 फीट की गहराई में पहुंचते ही बोरवेल में आग भड़क उठी।
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अनुविभागीय दंडाधिकारी अनुभाग गुनौर सत्यनारायण दर्रो ने रविवार 7 नवंबर से धारा 144 के अंतर्गत झुमटा गांव में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत ग्राम झुमटा में गैस रिसाव घटनास्थल के समीप फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। घटनास्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक बोरिंग एवं किसी भी प्रकार का उत्खनन किया जाना प्रतिबंधित होगा। जहां-जहां गैस रिसाव हो रहा है उन स्थानों को चिन्हित करते हुए वहां वैरीगेटिंग किया जाएगा। गैस रिसाव वाले स्थलों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित होगा। घटना स्थानों में बच्चों, वृद्ध व गर्भवती महिलाओं का जाना प्रतिबंधित होगा। घटना से संबंधित अफवाहें फैलाई जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। घटनास्थल के समीप भीड़ एकत्रित करना, आम लोगों का जाना तथा धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
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