- विधान सभा सीट रिक्त घोषित होते ही पवई क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी
- उपचुनाव की संभावनाओं को देख महत्वाकांक्षी नेता हुये सक्रिय
पवई विधायक प्रहलाद लोधी |
अरुण सिंह,पन्ना। विधानसभा सचिवालय ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। लोधी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को उनकी सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। लोधी की सदस्यता खत्म होने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पवई विधानसभा सीट के अप्रत्याशित रूप से रिक्त घोषित होने के साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विधायक बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले नेता अवसर को देखते हुए सेटिंग ज़माने में जुट गये हैं। मालुम हो कि भाजपा कुछ ही दिन पहले झाबुआ की सीट गंवा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया इस सीट से विधायक चुने गये हैं। यदि पवई में भी उपचुनाव होता है और झाबुआ की ही तरह यहाँ भी कांग्रेस जीत का परचम फहराने मेँ कामयाब होती है तो यह भाजपा के लिए चिंता की बात होगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को रिक्त सीट की सूचना भेजी जाएगी। प्रदेश में यह दूसरा मामला है जिसमें आपराधिक प्रकरण में विधायक को सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की गई है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार और सरकारी अमले पर हमला कर मारपीट का एक मामला अदालत में विचाराधीन था। इसमें विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी।शनिवार को विधानसभा सचिवालय में अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति पहुंची जिस पर दिन भर इसके कानूनी पहलुओं पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने विभिन्न लोगों से चर्चा की। कानून विदो के साथ भी सचिवालय के अधिकारियों ने राय मशविरा किया। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका के फैसले के आधार पर विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (4 ) को समाप्त कर दिया था। इस धारा में अदालत के फैसले पर अपील अवधि तक सांसद या विधायक की सदस्यता बरकरार रहने का प्रावधान था। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसकी अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद अधिसूचना की प्रीति के साथ भारत निर्वाचन आयोग को पवई विधानसभा क्षेत्र के रिक्त होने की सूचना भी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग इसके आगे की कार्यवाही करेगा।
निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध: राकेश सिंह
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को अलोकतांत्रिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सदन के अभिभावक होते हैं, उनकी गरिमा होती है और इस नाते दलीय राजनीति से ऊपर उठकर समानता के आधार पर विचार करते हैं। लेकिन मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष की तरह व्यवहार न करते हुए राजनीतिक विद्वेषवश कांग्रेस के नेता की तरह निर्णय करते हुए पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया है। पवई विधायक को न्याय के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है और हम जाएंगे भी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय ने सदन में भविष्य के लिए ऐसी परंपरा को विकसित कर दिया है जो किसी भी कोण से उचित नहीं कही जा सकती।00000
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