Monday, June 15, 2020

बाहर से आने वाले हर प्रवासी की हो रही है निगरानी

  • गुनौर के कोरोना पॉजिटिव  क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित
  • कंटेनमेंट क्षेत्र में न कोई प्रवेश करेगा न बाहर जायेगा 



कंटेनमेंट घोषित क्षेत्र को सेनेटाइज्ड करने के साथ  उसे सील किये जाने का द्रश्य। 

अरुण सिंह,पन्ना। कोरोना मुक्त जिला घोषित किये होने पर लोग अपनी ख़ुशी का इजहार कर ही रहे थे कि दिल्ली से पन्ना पहुंचे एक प्रवासी मजदूर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ गई। लैब से कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित को जिला मुख्यालय के कोविड हेल्थ केयर सेंटर लाया गया। संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज्ड करने के साथ सील कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति न तो प्रवेश पाएगा और न ही कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से बाहर जाएगा। क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही जिला मुख्यालय से जिला स्तरीय आरआरटी टीम द्वारा स्थल पर पहुंचकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की कन्टेक्ट हिस्ट्री, टेवल्स हिस्ट्री, स्क्रीनिंग करने के साथ सेम्पलिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।
प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार  जिले में 15 जून को 691 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार कुल 61532 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले में अब तक 61532 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज शाम 4 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 691 लोगों को होम क्वारेन्टाईन किया गया है। अब तक 684 नमूने लिए जा चुके हैं तथा 667 नमूने निगेटिव पाए गए हैं तथा 10 सैम्पल रिर्पाट अप्राप्त है एवं 07 सेम्पल रिजेक्ट किए गये। अब तक जिले में कोविड-19 के कुल 22 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 01 पॉजिटिव व्यक्ति जिला चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती है। कुल मरीजों में 21 पॉजिटिव मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती मरीज भी स्वस्थ हैं।

भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही

प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जिले की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत धारा 144 प्रभावशील हैै। इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक जानकारी का प्रचार-प्रचार इलेक्ट्रानिक, मुद्रित अथवा स्वतः के द्वारा फैलाई जाती है उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी से घबरायें नहीं। इस तरह की जानकारियों को आगे अन्य लोगों तक न पहुंचायें।  इसी प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, बेव मीडिया, ट्यूटर, आदि के संचालकों एवं ग्रुप संचालकों से अपेक्षा की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाह का प्रचार-प्रसार न करें। यदि उनके पास इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे आगे न बढाते हुए जिला प्रशासनध्पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। जिससे जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति स्थापित रहने के साथ संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।

कार्यालय प्रमुखों को कलेक्टर ने दिये निर्देश

जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कार्यालयों में कोविड-19 के संचरण को रोकने के आवश्यक उपाय अनिवार्य रूप से अपनायें। कोविड-19 संचरण संबंधी रोकथाम के उपायों का कार्यालयों में प्रदर्शन भी किया जाये। उन्होंने कहा कि कार्यालय में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, डायबिटीज, हायपरटेंशन, हृदय से संबंधी बीमारी एवं अन्य संचारी रोग से लक्षित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं को अतिआवश्यक कार्य छोडकर अन्य कार्य घर पर ही करने की सलाह दी जाये। कार्य स्थल पर दो व्यक्तियों के बीच 6 फिट की दूरी बनाये रखें। कार्य स्थल पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  कार्यालय में प्रवेश के पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा हैण्ड सेनेटाईजर व सभी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। कार्यालयों में केवल वे ही व्यक्ति प्रवेश करेंगे जिन्हें कोविड-19 का कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है वहां निवास करने वाले व्यक्ति कार्यालय का कार्य घर से ही करेंगे। वाहन चालक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सेवाएं देंगे। वाहन को एक प्रतिशत सोडियम हायपोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित किया जाये। सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जाये।
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