- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये धार्मिक स्थलों के लिए निर्देश
पन्ना। मंदिरों के शहर पन्ना में श्रद्धालु कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुये मंदिरों में जाकर पूजा - पाठ व दर्शन कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा समय-समय पर भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में कोरोना संक्रमण महामारी की गंभीरता को देखते हुए लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना संकट रोकथाम के लिए पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धार्मिक स्थलों के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।
जारी हुए निर्देशों के मुताबिक प्रत्येक धार्मिक स्थल को आमजनों के लिए खोला जायेगा। धार्मिक स्थल पर आने वाले लोगोें को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग कराकर दर्शन या प्रार्थना करवाई जा सकेगी। प्रवेश करने वाले एवं सेवा कार्य करने वालों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। गर्भगृह में प्रवेश सभी बडे धार्मिक स्थलों में प्रतिबंध रहेगा। दो गज की दूरी के साथ दर्शन किए जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों में चलने वाले अन्न क्षेत्र प्रारंभ किए जा सकेंगे। किन्तु श्रद्धालुओं को दो गज की दूरी पर बैठाया जाना अनिवार्य रहेगा। धर्म स्थल प्रबंधन समिति को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना सुनिश्चित रहेगा। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जिम्मेदारी धार्मिक स्थल प्रबंधन समिति की होगी।
पन्ना स्थित रात्रीकालीन चौपाटी के लिए निर्देश जारी किये गये हैं कि खाद्य सामग्री को टेकअवेध्टेक होम की अनुमति प्रदान की गयी है। यह दुकानदार रात्रिकालीन मुख्य बाजार बंद होने के उपरांत पूर्व समय अनुसार अपनी खानपान की दुकान प्रारंभ कर टेकअवे के सिद्धांत पर पार्सल लोगों को दे सकेंगे। मौके पर खाने की अनुमति नही रहेगी। जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की होगी। समस्त दुकानदार स्वयं मास्क पहनेंगे तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी पर ढेरे बनाएंगे। ऐसा न करने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अन्तर्गत जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने के संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघनध्चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 आपदा प्रंबधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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