Thursday, December 19, 2019

शान्ति व्यवस्था कायम रखने पन्ना जिले में धारा 144 लागू

  •   सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र आदि भेजना प्रतिबंधित
  •  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश



अरुण सिंह,पन्ना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जन सामान्य के कल्याण एवं जिले में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आदेश जारी कर दिये हैं। इस दौरान जिले की सीमा में धरना प्रदर्शन, रैली आदि निकालना प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार सोशल मीडिया साइट्स जैसे वाट्सअप, इन्स्ट्राग्राम, फेसबुक, ट्यिूटर आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोडऩे, विभिन्न समुदायों के मध्य व्यमनस्य की स्थिति निर्मित करने के लिये तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो, आडियो, संदेश, सूचनाओं आदि का प्रकाशन पूर्णता: प्रतिबंधित किया गया है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये मानव जीवन, लोक सम्पत्ति की क्षति, लोक शान्ति बनाये रखने के लिये यह आदेश जारी किया गया है।
इस दौरान सोशल मीडिया का कोई भी व्यक्ति सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेश को प्रकाशित एवं फारवर्ड आदि नहीं कर सकेगा। इनमें किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, सम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडऩा, व्यक्तिगत अपेक्षित होकर दुष्प्रचार, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायिकता से संबंधित महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी, अफवाह, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक, सामाजिक, परम्पारिक आदि सभी आयोजनों का बिना अनुमति आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूश, प्रदर्शन, आन्दोलन, धरने का आयोजन और न ही नेतृत्व करना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर चाकू, डण्डा, धारदार हथियार एवं अन्य घातक हथियार जैसी वस्तुयें नहीं रख सकेगा। शासकीय परिसर एवं उससे लगे हुये 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकता होने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनसामान्य के जान माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शान्ति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत पारित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

पन्ना शहर में पुलिस ने निकाला फ्लेग मार्च



नागरिकता बिल को लेकर पन्ना शहर में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु फ्लेग मार्च निकाला गया। जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार पन्ना एवं थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना हमराही यातायात प्रभारी पन्ना एवं समस्त पुलिस बल शामिल रहे। अधिकारियों द्वारा सभी शहरवासियों से नगर में शान्ति एवं सौहार्द बनाये रखने की अपील की गई है।
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