Thursday, April 8, 2021

कोरोना वायरस से बचाव हेतु पन्ना जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

  • नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क न लगाने पर लगाया जा सकेगा जुर्माना

 कोरोना वायरस से बचाव हेतु पन्ना शहर में नागरिकों को जागरूक करते कलेक्टर व एस.पी. । 

पन्ना। कोरोना वायरस से बचाव हेतु पन्ना जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के निर्णय फलस्वरूप पन्ना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 72 (2) के तहत सम्पूर्ण जिले में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये गए हैं।

लागू किए गए आदेशों में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों एवं नगर परिषद क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन रहेगा। समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन अवधि में अन्य राज्यों से मॉल सेवाओं का आगमन, केमिस्ट राशन दुकाने, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें एवं समाचार पत्र वितरण, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा मॉल,तैयार मॉल, उद्योगों के अधिकारी, कर्मचारियों का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र, आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षाओं से जुडे अधिकारी, कर्मचारी, एम्बुलेन्स, फायर बिग्रेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, पंजीकृत गैस एजेन्सी द्वारा गैस आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिए यात्रा, अपातकाल उद्देश्यों के लिए दो या चार पहिया वाहन का उपयोग, दो पहिया पर एक व्यक्ति, चार पहिया पर दो व्यक्ति (मेडिकल आपातकालीन स्थिति को छोडकर) ऐसे समस्त होटल जिनमें यात्रियों के ठहरने के साथ भोजन की सुविधा उपलब्ध है उन्हें नियमानुसार छूट रहेगी। उपरोक्त गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा।

 कार्यालयों का कार्यदिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित

जिले के समस्त कार्यालयों का कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किया जाता है। शनिवार एवं रविवार को समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। 5 कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार घोषित किए गए हॉट स्पॉट क्षेत्र कन्टेंमेंट जोन में आवाजाही पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइन अनुसार प्रतिबंध लागू होंगे। 

सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। विशेष परिस्थियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेकर ही आयोजन किए जा सकेंगे। शासन की गाइड लाइन के अनुसार शादी समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 एवं तिलक कार्यक्रम में दोनों पक्षों से कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। उठावना मृत्यु आदि कार्यक्रम में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेगे। इसके अलावा इन कार्यक्रम में डीजे, हलवाई तथा अन्य स्टाफ उपरोक्त 100 की संख्या में शामिल माने जाएंगे। बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में क्षमता का 50 प्रतिशत अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आगामी आदेश तक बंद रहेगी। 

जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनसुनवाई पेटी लगाई जाएगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग) का पालन अनिवार्य होगा। मास्क न लगाने पर 100 रूपये का जुर्माना तथा आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल भेजा जा सकेगा। जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। व्यापारी व स्टाफ तथा दुकान में आने वालों के लिए मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने पर 500 रूपये जुर्माना व दूसरी बार उल्लंघन होने पर दुकान को 24 घण्टे के लिए सील किया जाएगा। बार-बार उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रहना होगा क्वारेंटाइन

लागू किए गए उपरोक्त आदेश का पालन न करने पर नगरपालिका क्षेत्र पन्ना में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पन्ना, अनुभाग अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी के उडनदस्ता दल द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग) का पालन न किए जाने तथा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदण्ड तथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। कोविड संक्रमण रोकथाम एवं बचाव के लिए पन्ना जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिवस तक अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाइन में रहना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पन्ना ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा मुख्य नगरपालिका परिषद समस्त नगर पंचायत, नगरीय क्षेत्रों में जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेंगे और नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र फीवर क्लीनिक में भेजकर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति की जानकारी कोरोना कमाण्ड एवं कन्ट्रोल रूम को भेजेंगे तथा आवश्यक होने पर मरीज के होम आइसोलेशन अथवा होम क्वारेंटाइन की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

 इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के सचिव नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी द्वारा भी मास्क नही लगाए जाने पर लोगों के विरूद्ध 100 रूपये का जुर्माना लगाएंगे। पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार एवं कोरोना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक लोगों को स्कूल, आंगनवाडी भवनों में रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यालयों, बैंकों, अस्पताल परिसरों में शत प्रतिशत मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इन संस्थाओं के प्रवेश द्वार पर एक कर्मचारी की ड्यूटी प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगाई जिससे संस्थान पर आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी दर्ज की जा सके।

यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना दण्डनीय

कोरोना संक्रमण बचाव के लिए आटो रिक्शा, बसों, समस्त सार्वजनिक यात्री बसों में यात्रा के दौरान समस्त यात्री तथा चालक परिचालक को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना दण्डनीय होगा। यात्रियों से मास्क लगवाने की जिम्मेदारी वाहन आपरेटर की होगी। प्रथम बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्यवाही, द्वितीय वार उल्लंघन किए जाने पर वाहन का परमिट रद्द करते हुए वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी। 

कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश शासन के दिशानिर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य विधिसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत जुर्माना सहित दण्डिक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु पूर्व से गठित रैपिड रिस्पांस टीम पूर्ववत कार्य करेगी। समस्त टीमें आवंटित कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भ्रमण कर उपरोक्त आदेशों एवं अन्य आदेशों के प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होंगी। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां है कि जनसामान्य को जिन्हें यह आदेश निर्दिष्ट है को व्यक्तिश: सूचना सम्यक रूप से तामील किया जाना संभव नही है अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाता है।

 इस सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला अस्पताल कार्यालय, समस्त राजस्व अधिकारी कार्यालय, समस्त जनपद पंचायत कार्यालय, पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ आमजन की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 271 कोविड-19 रेग्युलेशन 2020 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य संगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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